नए नियम अधिसूचित: उपभोक्ता आयोगों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया, अब दो करोड़ से अधिक के मामले सुनेगा एनसीडीआरसी
नए नियम अधिसूचित: उपभोक्ता आयोगों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया, अब दो करोड़ से अधिक के मामले सुनेगा एनसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र) नियम 2021 की अधिसूचना जारी की। नए नियमों के मुताबिक, जिला उपभोक्ता आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये तक है। वहीं, राज्य आयोग 50 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक की शिकायतों पर गौर कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय आयोग अब दो करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई करेगा।
बता दें कि इससे पहले, जिला आयोग के पास भुगतान की गई एक करोड़ रुपये तक भुगतान की गई सेवा या वस्तुओं की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार था। वहीं, राज्य आयोग के पास 1 से 10 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आयोग के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े विवादों पर सुनवाई करने का अधिकार था।
त्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना
गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ये नए नियम बनाए गए हैं। अधिनियम में उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक त्रिस्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। इसके तहत जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। दरअसल, आयोगों के पहले के नियमों के कारण तीनों आयोगों के बीच मामलों के वर्गीकरण में कठिनाई सामने आ रही थी। जिला आयोग के मामले राज्य आयोगों में और राज्य आयोगों के मामले राष्ट्रीय आयोगों में दायर हो रहे थे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी की है।
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया इससे न केवल विवाद में शामिल पक्षों के समय और धन की बचत होगी बल्कि लंबित मामले भी कम होंगे।